'यूपी, दिल्ली और हरियाणा में आवाजाही के लिए एक पास हो, हफ्ते भर में की जाए व्यवस्था'- Supreme Court
एबीपी न्यूज़
Updated at:
04 Jun 2020 12:27 PM (IST)
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8 जून तक दिल्ली बॉर्डर सील कर दिया गया है. यूपी बॉर्डर पहले से ही सील है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई ऐसा फैसला लें कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा से लगे जो भी शहर हैं वहां से आवागमन की सुविधा हो.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के शहरों में लोगों की आवाजाही के लिए एकीकृत व्यवस्था बनाने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि इसके लिए एक समान नीति, एक ही पोर्टल जैसी व्यवस्था हो. एक पास जारी हो जिसकी हरियाणा, यूपी और दिल्ली में मान्यता हो. कोर्ट ने 1 हफ्ते में इस बारे में कदम उठाने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के शहरों में लोगों की आवाजाही के लिए एकीकृत व्यवस्था बनाने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि इसके लिए एक समान नीति, एक ही पोर्टल जैसी व्यवस्था हो. एक पास जारी हो जिसकी हरियाणा, यूपी और दिल्ली में मान्यता हो. कोर्ट ने 1 हफ्ते में इस बारे में कदम उठाने को कहा है.