Madras High Court की बड़ी टिप्पणी, सरकारी अस्पताल में बेड नहीं तो स्ट्रेचर पर करें इलाज
ABP News Bureau
Updated at:
13 May 2021 06:10 PM (IST)
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View In Appमद्रास हाई कोर्ट का कहना है कि अगर सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी है तो वे कोरोना मरीजों का स्ट्रेचर पर इलाज करें लेकिन वे उन्हें मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते हैं.