Delhi Liquor Policy Case: SC ने ये कहकर खारिज कर दी जमानत याचिका, मनीष सिसोदिया की बढ़ गई परेशानी
एबीपी न्यूज़ डेस्क
Updated at:
31 Oct 2023 08:39 AM (IST)
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View In Appदिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने को खारिज कर दी. अदालत ने इस बात का निर्देश दिया है कि सिसोदिया के खिलाफ मुकदमे को 6 से 8 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए. कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर मुकदमे की प्रक्रिया धीमी रहती है, तो सिसोदिया तीन महीने के अंदर फिर से जमानत याचिका दायर करने के लिए हकदार होंगे.