Master Stroke : तीन ऐतिहासिक धरोहरों पर फैसला का विश्लेषण
Download ABP Live App and Watch All Latest Videos
View In Appज्ञानवापी (Gyanvapi Masjid) मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले को लेकर गुरुवार को वाराणसी (Varanasi) की सिविल कोर्ट (Civil Court) ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को जारी रखने का आदेश सुनाया है. वाराणसी की एक अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने संबंधी अर्जी नामंजूर कर दिया. साथ ही विशाल सिंह को विशेष कोर्ट कमिश्नर और अजय प्रताप सिंह को सहायक कोर्ट कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया. कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी. ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति के वकील अभय नाथ यादव ने आरोप लगाया था कि पहले अदालत द्वारा नियुक्त कमीश्नर अजय कुमार मिश्रा पक्षपाती हैं. मस्जिद समिति ने उनको हटाए जाने के लिए याचिका दायर की थी.