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Sehore: कोरोना सहायता राशि के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे पीड़ित परिजन, नहीं हो रहा आवेदन जमा
कोरोना से जान गंवाने वालों को सरकारी मदद मिलनी शुरू हो गई है. भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को ₹50,000 का मुआवजा देने का प्रावधान किया है.इस मुआवजे को हासिल करने के लिए संबंधित परिवार को मृतक का कोविड-19 मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, लाभार्थी के बैंक खाता संबंधी जानकारी सलंग्न करके आवेदन संबंधित जिला आपदा अधिकारी को देना होगा.
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