राजद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद Navneet Rana ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जानिए क्या कहा
ABP News Bureau
Updated at:
11 May 2022 03:07 PM (IST)
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View In Appसुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुधवार को राजद्रोह कानून यानी आईपीसी की धारा 124ए के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एतिहासिक आदेश दिया गया. कोर्ट ने इसकी पूरी तरह समीक्षा करने तक केन्द्र और राज्य सरकारों से कहा कि वे राजद्रोह के तहत नए केस दर्ज न करें. इसके साथ ही, कोर्ट ने कहा कि वे लोग भी जमानत के लिए आ सकते हैं, जिनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है.