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New Criminal Laws: Amit Shah ने समझाया कि नए प्रावधान में क्या कुछ बदला | Bhartiya Nyaya Sanhita
New Criminal Laws: भारत में आज यानी सोमवार (एक जुलाई, 2024) से नए क्रिमिनल लॉ लागू हो गए. भारत न्याय संहिता (बीएनएस) के अमल में आने के बाद पहला रिएक्शन देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरल भाषा में सिलसिलेवार ढंग से बताया कि नए प्रावधानों के तहत क्या कुछ बदला गया है. सोमवार (एक जुलाई, 2024) को देश की राजधानी दिल्ली में ये बातें उन्होंने दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहीं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी सहयोगी माने जाने वाले बीजेपी नेता नेता ने बताया, "75 साल के बाद कानूनों पर विचार हुआ है और यह कानून आज से हर थाने में काम करना चालू करेगा. इंडियन पीनल कोड, जिसे आईपीसी कहते थे, अब उसकी जगह बीएनएस ने ले ली है. अमित शाह के अनुसार, बीएनएस के तहत ढेर सारे ऐसे प्रावधान किए गए, जिससे कई समूहों को फायदा होगा. कई सारी ऐसी चीजें, जिससे भारतीय नागरिकों को परेशानी थी, उन्हें हटाकर नए प्रावधान लाए गए. दफाओं और चैप्टर्स की प्राथमिकता तय की गई है,जबकि महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी गई है. गैंगरेप के लिए अब 20 साल की सजा या आजीवन कारावास होगी और नाबालिग के साथ रेप में मौत की सजा दी जाएगी.
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