Paper Leak: पेपर लीक रोकने के लिए देश में लागू हुआ लोक परीक्षा कानून, क्या है ये लॉ जानिए
ABP News: पेपर लीक पर मचे घमासान के बीच सरकार ने एंटी पेपर लीक लॉ लागू कर दिया है...एंटी पेपर लीक लॉ इसी साल फरवरी में पारित हुआ था..अब केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है...जिसके बाद लोक परीक्षा अधिनियिम देशभर में लागू हो गया है...इस कानून में कड़ी सजा और भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है..देशभर में नीट पेपर लीक और फिर यूजीसी-नेट परीक्षा के कैंसिल होने को लेकर बवाल मचा हुआ है. इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेपर लीक को रोकने के लिए एक कड़े कानून को लागू कर दिया है. केंद्र सरकार ने 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024' अधिसूचित किया है. इस एंटी पेपर लीक कानून का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल को रोकना है. केंद्र सरकार ने इसी साल फरवरी में पारित हुए कानून को शनिवार (22 जून) से लागू कर दिया है. इस अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. लोक परीक्षा अधिनियम को ऐसे में लागू किया गया है, जब इसे लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल किया गया था कि इसे कब लागू किया जाएगा. शिक्षा मंत्री ने कहा था कि मंत्रालय नियम बना रहा है.