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Personal Property News: निजी संपत्ति के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला | ABP News | Breaking
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 5 नवंबर को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सरकार को निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर उसे दोबारा वितरण करने का अधिकार नहीं है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया। कोर्ट ने कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता, और सरकार को यह अधिकार नहीं कि वह निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर उसे पुनर्वितरित करे। यह फैसला संविधान के तहत निजी संपत्ति के अधिकार को लेकर अहम है। संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई 1 मई को पूरी की थी और फैसले को सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट का यह फैसला संपत्ति अधिकारों को लेकर सरकार और नागरिकों के बीच स्पष्टता प्रदान करेगा।
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