Supreme Court के फैसले को चुनौती देगा सुन्नी वक्फ बोर्ड | Ayodhya Case Verdict
ABP News Bureau
Updated at:
09 Nov 2019 11:58 AM (IST)
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मुस्लिम पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है. सुन्नी वक्फ बोर्ड फैसले को चुनौती देगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार के ट्रस्ट के मैनेजमेंट के नियम बनाए. मन्दिर निर्माण के नियम बनाए. अंदर और बाहर का हिस्सा ट्रस्ट को दिया जाए. मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ की वैकल्पिक ज़मीन मिले. या तो केंद्र 1993 में अधिगृहित जमीन से दे या राज्य सरकार अयोध्या में ही कहीं दे. हम अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुस्लिम पक्ष को ज़मीन दे रहे हैं. सरकार ट्रस्ट में निर्मोही को भी उपयुक्त प्रतिनिधित्व देने पर विचार करे.