FIR on Twitter | Ravi Shankar Prasad ने कहा- बोलने की आजादी ने नाम पर कानून तोड़ना मंजूर नहीं
ABP News Bureau
Updated at:
16 Jun 2021 01:02 PM (IST)
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View In Appभारत में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को मिला कानूनी संरक्षण अब खत्म हो गया है. ट्विटर को ये कानूनी संरक्षण आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिला हुआ था. ये धारा ट्विटर को किसी भी क़ानूनी कारवाई, मानहानि या जुर्माने से छूट देता था. कानूनी संरक्षण खत्म होते ही ट्विटर के खिलाफ पहला मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दर्ज किया गया है.