Karnataka High Court की बड़ी टिप्पणी, Islam में Hijab जरूरी नहीं | फटाफट
ABP News Bureau
Updated at:
15 Mar 2022 05:24 PM (IST)
Download ABP Live App and Watch All Latest Videos
View In Appकर्नाटक उच्च न्यायालय ने कक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली उडुपी में ‘गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज’ की मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दी. तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि स्कूल की वर्दी का नियम एक उचित पाबंदी है और संवैधानिक रूप से स्वीकृत है जिस पर छात्राएं आपत्ति नहीं उठा सकती हैं. मुख्यमंत्री बोम्मई ने छात्राओं से अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षाओं और परीक्षाओं का बहिष्कार न करने का भी आह्वान किया.