Arvind Kejriwal की अंतरिम जमानत पर सियासत शुरू, AAP ने कहा- BJP नहीं चाहती केजरीवाल रिहा हों
दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. उसके बाद लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 मई को अंतरिम जमानत पर 21 दिनों के लिए छोड़ने का आदेश दिया था. लोकसभा चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद उन्होंने दो जून को तिहाड़ जेल पहुंचकर सरेंडर कर दिया था. उसके बाद दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिया था, लेकिन ईडी ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इस पर रोक लगाने की मांग की थी. ईडी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी. सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. आज उन्हीं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को अंतरिम जमानत दे दी है.