SC के फैसले से नाखुश Owaisi बोले- 5 एकड़ की जमीन खैरात में नहीं चाहिए । Ayodhya Verdict
ABP News Bureau
Updated at:
09 Nov 2019 02:49 PM (IST)
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अयोध्या जमीन विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवादित जमीन रामलला की है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन अयोध्या में ही देने का एलान किया है.
फैसले पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सहमत हूं. ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है. ओवैसी ने कहा है कि हम हक के लिए लड़ रहे थे. हमें पांच एकड़ जमीन नहीं चाहिए. हमें किसी की भीख की जरूरत नहीं है. हमें खैरात नहीं चाहिए. पर्सनल लॉ बोर्ड को जमीन लेने से इनकार कर देना चाहिए.
फैसले पर एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सहमत हूं. ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है. ओवैसी ने कहा है कि हम हक के लिए लड़ रहे थे. हमें पांच एकड़ जमीन नहीं चाहिए. हमें किसी की भीख की जरूरत नहीं है. हमें खैरात नहीं चाहिए. पर्सनल लॉ बोर्ड को जमीन लेने से इनकार कर देना चाहिए.