Public Interest: HC का बड़ा फैसला, कुत्ते के काटने पर मिलेगा मुआवजा | ABP News
एबीपी न्यूज़ वेब डेस्क
Updated at:
15 Nov 2023 11:01 PM (IST)
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View In Appदेशभर में कुत्तों के काटे जाने की बढ़ रही घटनाओं के बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने कुत्ते के काटे जाने की घटनाओं के लिए पीड़ितों के लिए 20,000 रुपये तक का मुआवजा निर्धारित किया है. डॉग बाइट के मामले में कुत्ते के हर एक दांत के निशान पर पीड़ितों को 10,000 रुपये का हर्जाना दिया जाएगा.