पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताया
ABP News Bureau
Updated at:
20 Aug 2021 08:29 AM (IST)
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View In Appपंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी करार दिया है. कल रात 11.30 बजे तक कोर्ट ने इस केस की सुनवाई की. इसके बाद हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी सैनी को तुरंत हिरासत से छोड़ने का आदेश दिया.