ABP News के अनुसार, देश में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि अवैध निर्माण गिराने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तय करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वे अवैध निर्माण के खिलाफ हैं, लेकिन किसी की गलती के कारण उसके परिवार के घर को गिराना उचित नहीं है। कोर्ट ने सुझावों की समीक्षा के बाद दिशानिर्देश तैयार करने की बात कही। अगले चरण की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई और इसके सामाजिक प्रभाव पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं।
SC on Buldozer Action: 'लड़के की गलती पर पिता का घर गिराना सही नहीं..' - Supreme Court
एबीपी न्यूज वेब डेस्क
Updated at:
02 Sep 2024 02:05 PM (IST)
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