(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Kanwar Yatra: सीएम योगी के फैसेले पर SC का 'सुप्रीम' आदेश..दुकानदारों को अब नहीं बताना होगा नाम
कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों के नाम लिखने के फरमान पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक ....यूपी और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को कोर्ट ने जारी किया नोटिस...मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी. इससे पहले उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया है... यूपी में कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली दुकानों, ठेलों , ढ़ाबों रेहड़ी वालों सबको अपना नाम लिखना होगा..पहचान बतानी होगी .. यूपी के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी ये आदेश लागू कर दिया गया है। इस नाम लिखने के आदेश से प्रदेश मे सियासी हलचल बढ़ गई .. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा....खत्म हो रही है संप्रदाय की सियासत....जनता इस राजनीति को समझ चुकी है. यूपी सरकार के फैसले में कांवड़ यात्रियों की आस्था की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी।