(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
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Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दी. अपने फैसले में जस्टिस कांत ने स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई के मुद्दे पर जोर दिया. जस्टिस भुइयां ने दिल्ली के सीएम को नियमित जमानत दिए जाने के मुद्दे पर भी जस्टिस कांत से सहमति जताई. 5 सिंतबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. जमानत की मांग करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि CBI ने इस मामले में दो साल तक गिरफ्तार नहीं किया. उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कठोर कानून में जमानत मिल चुकी है. इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. अन्य आरोपियों को इस मामले में जमानत मिल चुकी है और अरविंद केजरीवाल से समाज को खतरा नहीं है और उनके भागने का कोई अंदेशा नहीं है, इस वजह से उन्हें जमानत दी मिलनी चाहिए. वहीं, अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए सीबीआई ने कहा था कि उन्हें बेल के लिए पहले सत्र अदालत जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधे हाईकोर्ट आए, जोकि ठीक नहीं है. सीबीआई की तरफ से यह भी कहा गया था कि वो सबूतों से छेड़छाड़ कर कर सकते हैं.