Supreme Court on Buldozer Action:'नोटिस में बताएं क्या अवैध ,क्या कागजात चाहिए '-Sourabh Malviya
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View In AppSupreme Court on Buldozer Action: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार (13 नवंबर 2024) को बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि सरकारी शक्ति का दुरुपयोग न हो. जज फैसला पढ़ रहे हैं. जस्टिस गवई ने कवि प्रदीप की एक कविता का हवाला दिया और कहा कि घर सपना है, जो कभी न टूटे. जज ने आगे कहा कि अपराध की सजा घर तोडना नहीं हो सकता. अपराध का आरोप या दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं. सुनवाई के दौरान जज ने कहा, "हमने सभी दलीलों को सुना. लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर विचार किया. न्याय के सिद्धांतों पर विचार किया. इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, जस्टिस पुत्तास्वामी जैसे फैसलों में तय सिद्धान्तों पर विचार कियाय सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून का शासन बना रहे, लेकिन इसके साथ ही नागरिक अधिकारों की रक्षा संवैधानिक लोकतंत्र में जरूरी है