जानिए कोरोना मृतकों के मुआवजे को लेकर Supreme Court ने आज क्या-क्या कहा?
ABP News Bureau
Updated at:
30 Jun 2021 01:24 PM (IST)
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View In Appसुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार वालों की आर्थिक मदद की जाए. इस संबंध में कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) को छह हफ्तों के भीतर गाइडलाइंस तैयार करने और मुआवजे की राशि तय करने के लिए कहा है. दरअसल, अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल और रीपक कंसल ने एक जनहित याचिका में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोरोना से मृतक परिजनों को चार लाख रुपए की आर्थिक मदद दिलाने की मांग की थी.