Swati Maliwal Assault Case: 'महिला पर हाथ उठाने...', सुनवाई के दौरान SC ने पूछा Bibhav Kumar से सवाल
Swati Maliwal-Bibhav Kumar: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित तौर पर मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट से विभव कुमार को जमानत नहीं मिली है. कोर्ट ने उनकी याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी है. इस मामले पर अगली सुनवाई अब 7 अगस्त को होने वाली है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के दौरान उनसे तीखे सवाल पूछे. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भूयान की पीठ ने विभव कुमार की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने विभव की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कठोर सवाल किया. अदालत ने पूछा कि जब विभव को सीएम के निजी सचिव के पद से हटाया जा चुका था तब वह सीएम के घर पर क्या कर रहे थे? उनका वहां क्या काम था? जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल किया कि क्या एक युवा महिला पर हाथ उठाते हुए उन्हें बुरा नहीं लगा?