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UP Madrasa Act: 'सरकार लोगों को धर्म पर बांटना चाहती है', मदरसों पर SC के फैसले पर बोली SP | ABP
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (5 नवंबर, 2024) को उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट को वैध करार दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को बरकरार रखा। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ बताते हुए सभी मदरसा छात्रों को सामान्य स्कूलों में दाखिला लेने का आदेश दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे, ने हाई कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया और यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक रूप से सही माना। इस फैसले से मदरसों को राहत मिली है और उनकी वैधता को फिर से स्वीकार किया गया है।
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