UP Madrasa Act: मदरसों पर HC के फैसले को SC ने किया खारिज, 'HC का फैसला सही नहीं' | Breaking
एबीपी न्यूज वेब डेस्क
Updated at:
05 Nov 2024 02:37 PM (IST)
Download ABP Live App and Watch All Latest Videos
View In Appसुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को वैध करार दिया, जिससे प्रदेश के 16,000 मदरसे चलते रहेंगे। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का 22 मार्च 2024 का फैसला खारिज कर दिया, जिसमें मदरसा बोर्ड एक्ट को संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखते हुए मदरसों की संवैधानिक स्थिति को स्वीकार किया। इस फैसले का मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने स्वागत किया और कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से उन्हें मायूसी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से मदरसों में पढ़ाई कर रहे लाखों छात्रों और शिक्षकों को राहत मिली है, क्योंकि अब उनकी पढ़ाई पर कोई संकट नहीं आएगा और मदरसा शिक्षा को लेकर अनिश्चितता खत्म हो गई है।