इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें डबल बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया। इस निर्णय के बाद सवाल उठने लगे कि उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेगी या सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हालांकि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि यूपी सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। यह निर्णय सरकार की न्यायिक प्रक्रिया के प्रति सम्मान और संविधान के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सरकार अब इस आदेश को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
UP Teacher Bharti : हाईकोर्ट के आदेश के बाद 69 हजार भर्ती पर सीएम योगी का एक्शन तेज
एबीपी न्यूज वेब डेस्क
Updated at:
19 Aug 2024 10:10 AM (IST)
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