Azam khan को मिली सजा पर BJP ने क्या कहा ? । Hate Speech Case
ABP News Bureau
Updated at:
27 Oct 2022 05:15 PM (IST)
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View In Appसमाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर से विधायक आजम खान को कोर्ट ने गुरुवार को सजा सुनाई. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें हेट स्पीच के मामले में तीन धाराओं में दोषी करार दिया है. बता दें, जिन तीन धाराओं में आजम खान को दोषी करार दिया गया है, वह सभी जमानती अपराध हैं. यानी इन मामलों में आजम खान को बेल मिल सकती है. ऐसे में जमानत के लिए सपा नेता के पास एक महीने का समय होगा.