Azam Khan को सजा मिलने के बाद शिकायतकर्ता ने क्या कहा ? । Hate Speech Case
ABP News Bureau
Updated at:
27 Oct 2022 05:04 PM (IST)
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View In Appसमाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के दिग्गज नेता और रामपुर (Rampur) से विधायक आजम खान (Azam Khan) को कोर्ट ने गुरुवार को सजा सुनाई. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने उन्हें हेट स्पीच के मामले (Hate Speech Case) में तीन धाराओं में दोषी करार दिया है. बता दें, जिन तीन धाराओं में आजम खान को दोषी करार दिया गया है, वह सभी जमानती अपराध (Bailable Offence) हैं. यानी इन मामलों में आजम खान को बेल मिल सकती है. ऐसे में जमानत के लिए सपा नेता के पास एक महीने का समय होगा.