प्रतिबंध के बाद मेंबर्स का क्या होगा, पुलिस कर सकती है अरेस्ट ? | पंचनामा
ABP News Bureau
Updated at:
28 Sep 2022 08:15 PM (IST)
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View In Appभारत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई (PFI) और उससे जुड़े सभी संगठनों पर गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने प्रतिबंध लगा दिया है. ये प्रतिबंध 5 सालों के लिए लगाया गया है. पीएफआई के खिलाफ ये कार्रवाई अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेन्शन एक्ट जिसे UAPA कहते हैं उसके तहत की गई है. सरकार इस एक्ट के तहत किसी भी संगठन को गैरकानूनी या आतंकवादी करार दे सकती है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध के बाद इससे जुड़े सदस्यों का क्या होगा, क्या पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर सकती है?