AMU पर अजीज बाशा ने वो कौन सा फैसला सुनाया था जिसे SC ने पलट दिया ?
एबीपी न्यूज वेब डेस्क
Updated at:
08 Nov 2024 04:36 PM (IST)
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View In Appसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (8 नवंबर 2024) को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे की बहाली से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाया. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की 7 जजों की बेंच ने एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि हमें तय करना है कि किसी संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा कैसे दिया जा सकता है. भाषाई, सांस्कृतिक या धार्मिक अल्पसंख्यक अनुच्छेद 30 के तहत अपने लिए संस्थान बना सकते हैं.लेकिन यह सरकारी नियम से पूरी तरह अलग नहीं होते हैं.