हनुमान चालीसा पर तकरार से किसका बेड़ा पार । Hanuman Chalisa Row
ABP News Bureau
Updated at:
25 Apr 2022 06:30 PM (IST)
Download ABP Live App and Watch All Latest Videos
View In Appराणा दंपत्ति के ख़िलाफ़ जो दूसरी FIR हुई थी वो IPC की धारा 353 के तहत दर्ज हुई थी, इसका मतलब सरकारी कामकाज में अड़चन डालना है. इस याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.कोर्ट में सरकारी वकील प्रदीप घरत और राणा दंपत्ति के वकील रिजवान मर्चेंट के बीच लंबी बहस चली. रिज़वान मर्चेंट ने गिरफ्तारी की पूरी बात कोर्ट के सामने रखी. उन्होंने कहा कि दोनों को 22 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था. उस समय एक महिला अधिकारी ने बताया था कि उसे उसके काम करने नहीं दिया गया.