Imran Khan को बड़ा झटका, Pakistan Supreme Court ने कहा, 'संसद की कार्रवाई में दखल नहीं देंगे'
ABP News Bureau
Updated at:
21 Mar 2022 05:24 PM (IST)
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View In Appइमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल तेज है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर ने सोमवार को कहा कि एक राजनीतिक दल में शामिल होने के बाद एक सदस्य (MNA) के व्यक्तिगत वोट को सामूहिक अधिकार माना जाता है. उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 95 (ii) के अनुसार, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया से संबंधित है, एक सदस्य के व्यक्तिगत वोट का कोई स्टेटस नहीं होता.