जानिए Corporate Tax में भारी छूट के एलान से आपको क्या फायदा होगा। मास्टरस्ट्रोक
ABP News Bureau
Updated at:
20 Sep 2019 10:49 PM (IST)
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आर्थिक मंदी से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से कई घोषणाएं की गई हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का एलान किया है. कटौती के बाद सरकार की ओर से कॉरपोरेट टैक्स 25.17 फीसदी तय किया गया है. इसके अलावा कंपनियों को कोई और टैक्स नहीं देना होगा. वित्त मंत्रालय ने कैपिटल गेन पर भी सरचार्ज खत्म कर दिया है. सरकार के फैसले से उन कंपनियों को राहत मिला है जो भारतीय हैं और मैन्युफैक्चरिंग हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कॉरपोरेट टैक्स घटाने का प्रस्ताव है. घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटेगा. बिना किसी छूट के इनका इनकम टैक्स 22% होगा. वहीं, सरचार्ज और सेस के साथ ये टैक्स 25.17% रहेगा. उन्होंने कहा कि हम आज घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स घटाने का प्रस्ताव रखते हैं. यह छूट नई घरेलू कंपनियों और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर भी लागू होगा. कॉरपोरेट टैक्स घटाने के मामले में ऑर्डिनेंस पास हो गया है.