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Aarey में पेड़ कटाई पर SC ने लगाई रोक, सॉलिसिटर जनरल बोले- पेड़ नहीं काटे जायेंगे
आरे कॉलोनी में पेड़ कटाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ''हमने सबको सुना. आरे मिल्क कॉलोनी पहले अनक्लासिफाइड फारेस्ट था. बाद में उसे ट्रांसफर किया गया. मुंबई के आरे कॉलोनी मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए पेड़ कटाई को लेकर सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है. शिवसेना भी पेड़ काटे जाने का विरोध कर रही है. आज ही शिवसेना ने अपने मुखपत्र 'सामना' में लिखा, ''पेड़ों को मताधिकार नहीं है इसलिए उनके कत्ल का आदेश दे देना चाहिए? ये कैसा न्याय!'' आरे कॉलोनी में आज भी धारा 144 लागू है. प्रशासन ने पेड़ों की कटाई के विरोध में प्रदर्शनों को देखते हुए शनिवार को धारा 144 लागू किया था और 29 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था.
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प्रदीप डबासवरिष्ठ पत्रकार
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