SC-ST एक्ट में अभी जारी रहेगा बदलाव, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाने से किया इंकार
ABP News Bureau
Updated at:
03 Apr 2018 03:42 PM (IST)
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SC/ST एक्ट मामला :- * सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में तुरंत कोई बदलाव से मना किया * सभी पक्षों से 3 दिन के भीतर लिखित नोट जमा करने को कहा * कहा- 10 दिन के भीतर करेंगे विस्तृत सुनवाई