आजम खान दोषी करार, क्या है पूरा मामला ? | MP-MLA Court on Azam Khan | UP Politics | UP News
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View In Appरामपुर- आजम खां को मिली जमानत... 3 साल की सजा के बाद मिली जमानत... आजम खान की विधायकी खत्म... हेट स्पीच मामले में आजम को हुई सजा... 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया... जमानत के बाद कोर्ट से बाहर आए आजम खान ने कहा... कि अब वो ऊपरी अदालत में अपील करेंगे... साथ ही उन्होंने तंज कसा... कहा कि प्रावधानों के तहत जमानत मिलना तय था और मैं इंसाफ का कायल हूं.... दरवाजे बंद नहीं हुए, लड़ाई जारी रहेगी...मेरा जीवन संघर्ष भरा रहा, हारूंगा नहीं... दरअसल आजम खान के खिलाफ 9 अप्रैल 2019 को रामपुर की मिलक कोतवाली में केस दर्ज हुआ था... आजम खान पर पीएम मोदी, सीएम योगी और तत्कालीन डीएम आईएएस आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ IPC की धारा 153 ए (दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 505-1 (सार्वजनिक शरारत के लिए बयान) के साथ-साथ लोगों के प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत भड़काऊ टिप्पणी की थी.