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जानिए अतिक्रमण खाली कराने को ले कर क्या कहा Supreme court के वकील ने ?
Delhi के विभिन्न जगहों पर MCD के द्वारा अतिक्रमण खाली कराने और बुलडोजर चलवाने को लेकर ABP News से Supreme court के वकील एल एन राव ने कहा कि दिल्ली में अतिक्रमण दो तरीके के हैं, एक जिसमें सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य किया गया है, वहीं दूसरा जिसमें अनधिकृत रूप से निर्माण किया गया है। सरकारी जमीन पर निर्माण कार्य होने के संदर्भ में कहा कि यह किसी भी कॉलोनी के अंदर किसी भी जाति, धर्म, मजहब के होने पर भी अगर अतिक्रमण करते हैं तो उसे खाली कराया जा सकता है और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस अतिक्रमण मुक्त करने से लोगों को ही फायदा होगा।
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