Azam khan की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के पीछे की असली वजह जानें ?
ABP Ganga
Updated at:
29 Oct 2022 11:27 AM (IST)
Download ABP Live App and Watch All Latest Videos
View In Appआजम खान की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है. कोर्ट के आदेश के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आजम की विधानसभा सदस्यता को रद्द किया है. आपको बता दें कि हेट स्पीच के मामले में बुधवार को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी और तभी से आजम की सदस्यता रद्द होने की बात कही जा रही थी. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रामपुर की सीट को रिक्त घोषित कर दिया है...जहां से आजम खान 2022 का चुनाव जीतकर विधायक बने थे अब इस सीट पर अब उपचुनाव होगा. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था... कि अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है... तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी...