Prayagraj: ऑनर किलिंग के आरोपी की जमानत नामंजूर, न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सुनाया फैसला
ABP Ganga
Updated at:
06 Jul 2021 09:34 AM (IST)
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View In Appप्रयागराज हाईकोर्ट में ऑनर किलिंग के आरोपी की जमानत नामंजूर कर दी गई है. बता दें कि इस मामले में न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा कि लोगों को खत्म करने वाले आरोपियों को समाज में जगह नहीं मिल सकती. बता दें कि आरोपी पर मैनपुरी कोतवाली में हत्या का मुकदमा दर्ज है.