Live In Relationship पर Allahabad High Court का बड़ा फैसला | ABP Ganga
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Updated at:
20 Jan 2021 08:48 AM (IST)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बड़ी बात कही है. कोर्ट ने कहा कि एक शादीशुदा महिला पति को बिना तलाक दिए किसी दूसरे पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो उसे संरक्षण नहीं दिया जा सकता. कोर्ट में दलील दी गई थी कि ये अपराध है. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.