एक्सप्लोरर
Advertisement
बैंड बाजा बारात पर कोर्ट सख्त, दिए ये निर्देश | Allahabad High Court | ABP Ganga
शादी बारात जैसे सामाजिक आयोजनों में भी अब ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर अपनी सख्ती दिखाई है। दरअसल, ध्वनि प्रदूषण और ट्रैफिक जाम को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़े निर्देश जारी किये हैं। कोर्ट ने कई अहम आदेश जारी करते हुए लंबी दूरी तक बारात निकालने और डीजे बजाने को लेकर सख्त आदेश दिये हैं। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ 100 मीटर तक ही बारात निकाले जा सकेंगे। साथ ही डीजे पर लगी पाबंदी जारी रहेगी। हालांकि कोर्ट ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा है कि आदेश ना मानने पर लोगों को लाखों रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Badrinath Dham Kapaat: आज से खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु | Uttarakhand
UP Politics: लोकसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस का यूपी में क्या होगा, मंत्री Narendra Kashyap ने बताया
निवेश के बदले कमीशन का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ | UP News
मेरठ के लोहियानगर के मकान में धमाका, 4 लोग गंभीर रूप से घायल | UP News
Harish Rawat Interview: सपा साथ देती, तो बागेश्वर जीत जाती कांग्रेस!, हरदा ने माना, हो गई गलती
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बॉलीवुड
क्रिकेट
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
शंभू भद्रएडिटोरियल इंचार्ज, हरिभूमि, हरियाणा
Opinion