Rampur की स्वार विधानसभा सीट पर हो सकता है उपचुनाव| UP-ByElections|ABPGanga
ABP Ganga
Updated at:
22 Oct 2020 07:06 PM (IST)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला. रामपुर की स्वार सीट पर चुनाव कराने का आदेश. स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो सकता है . ये पूरा मामला अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द होने का है. हाईकोर्ट ने फौरन चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है. शफीक अहमद की अर्जी पर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. जस्टिस शशिकांत और जस्टिस पंकज की बेंच ने फैसला सुनाय. उपचुनाव हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला का निर्वाचन रद्द किया था. अब कोर्ट के फैसले के बाद उपचुनाव कराने को लेकर हफ्ते भर में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है. बता दें कि यूपी में सात सीटों पर उपचुनाव हो रहा है. वहीं, हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला के केस की दलील को ठुकराया. हाईकोर्ट के फैसले से आजम परिवार को झटका.