श्रम कानून पर आर-पार ! Labour Law | UP News | ABP Ganga
ABP News Bureau
Updated at:
09 May 2020 05:09 PM (IST)
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यूपी सरकार ने श्रम कानून में बड़ा बदलाव किया है। करीब 40 से ज्यादा नियमों में 8 को छोड़कर सभी को 3 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है और दावा है कि व्यापारी वर्ग को इससे छूट मिलेगी लेकिन इस फैसले पर विपक्ष लामबंद हो गया है और अब वो सरकार के खिलाफ ही हल्लाबोल रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसको लेकर योगी सरकार से इस्तीफा मांगा है तो कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता ने भी निंदा की है। यही नहीं 7 विपक्षी दलों ने तो इसके खिलाफ राष्ट्रपति को खत लिख दिया है और और कानून श्रम में बदलाव पर आपत्ति जताई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके जरिए आप समझिए कि श्रम कानून में बदलाव क्या हुए हैं। और क्यों विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं।