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दिल्ली में आज से ODD-EVEN लागू, इन नियमों का करना होगा पालन
दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण के बीच सोमवार से केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर से ऑड ईवन नियम लागू कर दिया है. सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लोगों को इस नियम का पालन करना पड़ेगा. हालांकि रविवार को इस नियम से दिल्लीवालों को छूट दी गई है. आज सिर्फ ईवन नंबर की गाड़ियां ही सड़कों पर दौड़ सकेंगी, जैसे 0,2,4,6,8। इस नियम का उल्लंघन करने वालों को 4 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है. हालांकि हर बार की तरह इस बार भी ऑड-ईवन योजना से महिलाओं को छूट दी गई है, लेकिन शर्त ये है कि उसमें कोई पुरुष नहीं होना चाहिए. महिला के साथ 12 साल तक के बच्चों को भी ऑड-ईवन नियम से राहत मिली है. इसके अलावा बाइक, इमरजेंसी गाड़ियां जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड की सेवाओं को इस नियम में पूरी तरह से छूट है. इस नियम के अंतर्गत उन सभी वाहनों को भी नियम का पालन करना होगा, जो अन्य राज्यों से दिल्ली में आए हैं. इसके लिए दिल्ली सरकार ने दो हजार अतिरिक्त बसें दिल्ली की सड़कों पर उतारी हैं. जिससे यात्रियों को परेशानी ना हो. साथ ही, मेट्रो के फेरे भी बढ़ाए गए हैं. आज यानि 4 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक दिल्ली में ऑड-ईवन स्कीम लागू रहेगी. दिल्ली सरकार ने तीसरी बार ये नियम लागू किया है. इससे पहले 2016 में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ये नियम लागू हुए थे. जबकि उसी साल 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये सेवा दोबारा लागू की गई थी.
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राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
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