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SC का बड़ा फैसला, UGC की सलाह के बिना नहीं टाल सकते परीक्षा। Delhi University
दिल्ली विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है. कोर्ट ने कहा कि परीक्षा का निर्देश देने वाला UGC का 6 जुलाई का सर्क्यूलर सही है. राज्य आपदा कानून के तहत फैसला ले सकते हैं. कोर्ट ने ये भी कहा कि UGC की अनुमति बिना छात्र को प्रमोट नहीं किया जा सकता है. जो राज्य 30 सितंबर तक परीक्षा नहीं चाहते, वो टालने के लिए UGC को आवेदन दें. बतादें कि UGC ने अंतिम वर्ष की परीक्षा को अनिवार्य बताया है.
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राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
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