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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
SC का बड़ा फैसला, UGC की सलाह के बिना नहीं टाल सकते परीक्षा। Delhi University
ABP Ganga
Updated at:
28 Aug 2020 01:06 PM (IST)
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दिल्ली विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आया है. कोर्ट ने कहा कि परीक्षा का निर्देश देने वाला UGC का 6 जुलाई का सर्क्यूलर सही है. राज्य आपदा कानून के तहत फैसला ले सकते हैं. कोर्ट ने ये भी कहा कि UGC की अनुमति बिना छात्र को प्रमोट नहीं किया जा सकता है. जो राज्य 30 सितंबर तक परीक्षा नहीं चाहते, वो टालने के लिए UGC को आवेदन दें. बतादें कि UGC ने अंतिम वर्ष की परीक्षा को अनिवार्य बताया है.
#DelhiUniversity #UGC #FinalYearExam
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