UP में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश, 10 साल की सजा का प्रावधान
ABP Ganga
Updated at:
25 Nov 2020 10:53 AM (IST)
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लव जेहाद को लेकर योगी कैबिनेट में अध्यादेश पारित, अध्यादेश में अधिकतम दस साल की सजा का प्रावधान, सजा के साथ जुर्माने का भी है प्रावधान, अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने वालों को देनी होगी जानकारी, धर्म परिवर्तन करने से 2 महीने पहले डीएम को देनी होगी जानकारी