Pradesh Plus: मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जुलाई तक नहीं निकाल सकते | ABP Ganga
ABP News Bureau
Updated at:
12 Jun 2020 03:05 PM (IST)
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लॉकडाउन में नौकरी गंवाने वालों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी कंपनी जुलाई तक किसी भी कर्मचारी को नहीं निकाल सकती। कोर्ट ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार से 4 हफ्तों में जवाब तलब किया है। साथ ही कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है कि अभी सरकार किसी भी निजी कंपनी पर कोई एक्शन ना ले।