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Love Jihad कानून में हस्तक्षेप से Supreme Court का साफ इनकार | abp Ganga
लव जेहाद कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि हम अनुच्छेद 32 के तहत हस्तक्षेप नहीं करेंगे. सबसे पहले उच्च न्यायालय का रुख करें. SC ने कहा कि इलाहाबाद और उत्तराखंड HC में सुनवाई लंबित है. SC ने यूपी और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा. 4 हफ्ते के बाद मामले में अगली सुनवाई होगी.
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