OASIS स्कूल में दाखिला लेने वाले छात्रों को हाईकोर्ट ने राहत मिली है।
ABP News Bureau
Updated at:
02 Nov 2019 01:06 PM (IST)
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देहरादून में ABP गंगा की खबर का असर हुआ है। OASIS स्कूल में दाखिला लेने वाले छात्रों को हाईकोर्ट ने राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ICSE बोर्ड से कहा है कि वो अपना ऑनलाइन पोर्टल फिर से ओपन करे, जिससे इन छात्रों को किसी दूसरे स्कूल में दाखिला मिल सके। साथ ही ये भी आदेश है कि दूसरी जगह दाखिला लेने वाले छात्रों की फीस OASIS स्कूल को वापस करनी होगी। आपको बता दें OASIS स्कूल में छात्रों के अभिभावकों को गुमराह कर छात्रों को एडमिशन 9वीं क्लास में ले लिया था। अब जाकर पता चला है कि स्कूल के पास 9वीं क्लास संचालित करने की मान्यता ही नहीं है।