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असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- तीन तलाक बिल महिलाओं के खिलाफ है
एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक देने से शादी खत्म नहीं होती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी गैर मुस्लिम पति को जेल में डाला जाएगा तो उसको एक साल की सजा होगी और मुस्लिम को तीन साल की सजा मिलेगी। यह संविधान के खिलाफ बिल है। ओवैसी ने कहा कि जो पति तीन साल जेल में रहेगा तो महिला का भत्ता कौन देगा।
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राजेश शांडिल्यसंपादक, विश्व संवाद केन्द्र हरियाणा
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